उपराष्ट्रपति चुनाव की तिथि घोषित की, ज़रूरत पड़ने पर मतदान 9 सितंबर को

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महत्वपूर्ण तिथियां

  • 21 अगस्त, 2025, नामांकन की अंतिम तारीख के रूप में;
  • 22 अगस्त, 2025, नामांकन पत्रों की जांच की तारीख के रूप में;
  • 25 अगस्त, 2025, उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख के रूप में; और
  • 09 सितंबर, 2025, मतदान की, यदि आवश्यक हो, तारीख के रूप में।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा कर दी है। जरुरत पड़ने पर 9 सितंबर 2025 को मतदान होगा। इसके लिए गुरुवार को यानी सात अगस्त को भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के जारी कर दी है।

भारत सरकार से  मिली जानकारी के मुताबिक 25 जुलाई, 2025 को जारी पृथक अधिसूचनाओं के द्वारा आयोग ने श्री पी.सी. मोदी, महासचिव, राज्य सभा को उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए निर्वाचन अधिकारी और सुश्री गरिमा जैन, संयुक्त सचिव और श्री विजय कुमार, निदेशक, राज्य सभा सचिवालय को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या आरएस 28 प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में या यदि वह अपरिहार्य रूप से अनुपस्थित हैं, तो सहायक निर्वाचन अधिकारी, सुश्री गरिमा जैन, संयुक्त सचिव या श्री विजय कुमार, निदेशक, राज्य सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस (सार्वजनिक अवकाश के अतिरिक्त) में, परंतु 21 अगस्त, 2025 के पश्चात् नहीं, मध्याह्न पूर्व 11 बजे से मध्याह्न पश्चात् 3 बजे के बीच, जमा कराया जा सकता है;

प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उम्मीदवार से संबंधित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए जिसमें उम्मीदवार एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है;

प्रत्येक उम्मीदवार पंद्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह राशि नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय निर्वाचन अधिकारी के पास नकद में जमा की जा सकती है या पहले भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी कोष में जमा की जा सकती है और बाद वाली स्थिति में यह दर्शाने वाली एक रसीद नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है कि उक्त राशि जमा की गई है;

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