पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र चैतन्य बघेल को बिलासपुर हाई कोर्ट मिली जमानत: भूपेश बघेल बोले, यह सत्य की जीत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।ईडी और ईओडब्ल्यू से जुड़े मामलों में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। करीब 168 दिनों बाद चैतन्य बघेल जेल से बाहर आएंगे।

यह सत्य की जीत है: भूपेश बघेल
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह सत्य की जीत है। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है।
कहा कि खुशी की बात है कि चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट ने ED और EOW दोनों ही मामलों में बेल दी है। फरार व्यक्ति पप्पू बंसल के बयान के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी और आज बेल मिल गई। दोनों मामलों में यह सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ED और CBI के सभी मामलों में परेशान करने की कोशिश की गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का संबल, कार्यकर्ताओं का सहयोग और वकीलों ने जिस तार्किक ढंग से बात रखी, उसी से राहत मिली।

अब जनता भी जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार विपक्षी दलों को टारगेट कर कार्रवाई करती है। जो लोग डर जाते हैं, वे पार्टी में शामिल हो जाते हैं या समझौता कर लेते हैं। जो नहीं डरते, वे जेल जाते हैं। जिन्हें जेल का भी भय नहीं है, उनका क्या बिगाड़ लेंगे। आज़ादी की लड़ाई में हमारे पुरखे जेलों में रहे हैं। जब वे अंग्रेजों से नहीं डरे, तो हम इनसे कहां से डरेंगे।

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