कैबिनेट के अहम फैसले: अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बदलाव, पूर्व अग्निवीरों को भर्ती नियमों के तहत मिलेगा आरक्षण

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, सिनेमा और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में अतिथि व्याख्याता नीति-2026 के कार्योत्तर अनुमोदन सहित फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से संबंधित आदेश का अनुसमर्थन और पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियमों को मंजूरी दी गई।

अतिथि व्याख्याताओं की संशोधित नीति को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 के तहत जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति में मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त करने वाले एक ही श्रेणी के अभ्यर्थियों में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा अनुभव के अधिकतम 30 अंकों में अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूरा करने पर पांच अंक दिए जाएंगे।

बैठक में विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया गया। मानदेय की विसंगतियां दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी। कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश के प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।

‘हनुमान अंश’ के लिए SGST प्रतिपूर्ति

कैबिनेट ने 10 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के अनुपालन में सिनेमाघरों को SGST के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।

पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियमों को मंजूरी

राज्य में पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी के सिविल सेवा पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा।

कैबिनेट ने अब इस आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दे दी है। इन नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

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