नई दिल्ली, 27 मार्च 2026। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर टैक्स और निर्यात नियमों में अहम बदलाव करते हुए नए प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं। इस फैसले का उद्देश्य तेल और एविएशन सेक्टर को राहत देना और निर्यात को बढ़ावा देना है।
नए नियमों के तहत डीजल पर निर्यात शुल्क 18.5 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है, जबकि पेट्रोल पर निर्यात शुल्क शून्य रखा गया है। वहीं ATF पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 50 रुपये प्रति लीटर किया गया है, हालांकि राहत के बाद इसकी प्रभावी दर 29.5 रुपये प्रति लीटर होगी।
सरकार ने निर्यात और विदेशी एयरलाइंस को ईंधन सप्लाई पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी और AIDC (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस) से छूट देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा, आयातित ATF पर लगने वाली अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी को भी समाप्त कर दिया गया है।
इन फैसलों से उम्मीद जताई जा रही है कि देश के तेल उद्योग और एविएशन सेक्टर को मजबूती मिलेगी, साथ ही वैश्विक बाजार में भारतीय ईंधन निर्यात को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल होगी।
पेट्रोल, डीजल और ATF पर केंद्र के नए नियम लागू, टैक्स और निर्यात ढांचे में बड़ा बदलाव
