छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 87वीं बैठक में EV चार्जिंग और फायर सेफ्टी ऑडिट को मंजूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की 87वीं मंडल सम्मिलन बैठक मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर में अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं के विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, राजस्व प्रावधानों और भवनों की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंडल की जमीन पर बनेंगे EV चार्जिंग स्टेशन
मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मंडल के स्वामित्व वाली चिन्हित भूमियों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशनों के डिजाइन, वित्त पोषण, स्थापना, परीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए लाइसेंस फीस मॉडल के तहत एजेंसी को भूमि उपयोग का अधिकार देने की प्रक्रिया को मंजूरी मिली है।
बहुमंजिला भवनों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट
बैठक में मंडल के बहुमंजिला आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया। नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 और छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपात सेवा अधिनियम, 2018 के अनुरूप ऑडिट के लिए योग्य फायर सेफ्टी ऑडिटरों और फर्मों के एम्पेनलमेंट की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।
इससे भवनों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों, आपातकालीन व्यवस्थाओं और निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुपालन की नियमित जांच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
बकाया राशि जमा करने वालों को 50% छूट
बैठक में बकाया राशि एकमुश्त जमा करने वाले हितग्राहियों को राहत देने के लिए विलंबित अवधि के ब्याज तथा वाटर चार्ज के सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा प्रदेश की विभिन्न आवासीय योजनाओं में विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए करीब 55 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। शैक्षणिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूखंडों के आवंटन संबंधी निर्देश-2026 में विकसित भूमि के प्रीमियम में आंशिक संशोधन को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में क्वींस क्लब ऑफ इंडिया, रायपुर के विकास, संचालन एवं रखरखाव के लिए लाइसेंस आधार पर पीपीपी मोड में एजेंसी नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई। वहीं, बिना विक्रय अनुमति के आवासीय या व्यावसायिक भवन/भूखंड का विक्रय किए जाने की स्थिति में हस्तांतरण/नामांतरण शुल्क को दोगुना भारित कर हस्तांतरण/नामांतरण करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
बैठक में मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव, मंडल आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण, विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण श्री देवेन्द्र भारद्वाज, उप सचिव वित्त श्री ऋषभ पाराशर, नगर तथा ग्राम निवेश श्री संदीप बांगड़े, श्री जी.आर. रावटे, मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी श्री हितेश बोराड और क्षेत्रीय प्रमुख हुडको सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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