रायपुर, 18 अगस्त 2026। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (CGHB) ने अपने बकायादार हितग्राहियों को बड़ी राहत दी है। मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंडल मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दाण्डिक ब्याज यानी विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की।
यह विशेष छूट मंडल की सभी योजनाओं में निर्मित एवं निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों पर लागू होगी। पात्र हितग्राही अपनी आबंटित संपत्ति की संपूर्ण बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान कर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकेंगे।
OTS-1 और OTS-2 की संपत्तियां योजना से बाहर
मंडल ने स्पष्ट किया है कि विशेष आवासीय योजना के अंतर्गत OTS-1 एवं OTS-2 में आबंटित संपत्तियां इस विशेष छूट योजना के दायरे में शामिल नहीं होंगी।
अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि मंडल द्वारा इससे पहले भी निर्मित भवनों के विरुद्ध बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी गई थी। यह सुविधा 31 मार्च 2026 तक लागू रही और हितग्राहियों से इसे अच्छा प्रतिसाद मिला।
उन्होंने कहा कि मंडल की निधि में तरलता बनाए रखने और हितग्राहियों को अपनी बकाया राशि के निपटारे का अवसर देने के उद्देश्य से इस योजना को पुनः लागू किया गया है।
वाटर चार्जेस के सरचार्ज में भी 50% छूट
CGHB ने केवल दाण्डिक ब्याज ही नहीं, बल्कि लंबित जलप्रदाय शुल्क (Water Charges) के सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।
मंडल के अनुसार, कई हितग्राहियों द्वारा समय पर जलप्रदाय शुल्क जमा नहीं किए जाने के कारण बकाया राशि पर सरचार्ज बढ़ता जा रहा था। हितग्राहियों की ओर से लंबे समय से सरचार्ज में राहत की मांग की जा रही थी। इसे देखते हुए मंडल ने लंबित वाटर चार्जेस का एकमुश्त भुगतान करने पर भारित सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है।
जल्द जारी होंगे आवश्यक निर्देश
अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में मंडल द्वारा संबंधित इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी पात्र हितग्राहियों से अपील की कि वे इस विशेष सुविधा का लाभ उठाते हुए अपनी बकाया राशि का शीघ्र एकमुश्त भुगतान करें और दाण्डिक ब्याज तथा वाटर चार्जेस के सरचार्ज में मिलने वाली 50 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं।

